5 सितंबर से शुरू होगी विधानसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है कि पहली अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनावों के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपए की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपए होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। राशि को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के उपरांत जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब 5 सितंबर से 47-आदमपुर, 48-उकलाना(आरक्षित), 49-नारनौंद, 50-हांसी, 51-बरवाला, 52-हिसार तथा 53- विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार अवकाश के दिन यानी 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे।
जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन सातों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए तक सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा, जिसके लिए अलग बैंक खाता खुलवाना भी अनिवार्य होगा।
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