जिले में धान अवशेष के मामलों में विभाग द्वारा 10 चालान काटकर 27 हजार 500 रुपये का लगाया जुर्माना
जिले में धान अवशेषों को जलाए जाने के 11 मामले हरसेक और 4 मामले अन्य सोर्स से प्राप्त हुए हैं। जिनमें से अभी तक विभाग द्वारा 10 चालान काटकर 27 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
यह जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता ओमप्रकाश महीवाल ने बताया गया कि आगजनी को रोकने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी फील्ड में जाकर लोगों को फसल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं बारे भी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की तरफ से धान अवशेष प्रबंधन के लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के साथ-साथ धान अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी दिए जाते हैं। सहायक कृषि अभियन्ता ने किसानों एवं बेलर मालिकों को बताया गया कि कार्य के दौरान इन-सीटू एवं एक्स-सीटू स्कीम का लाभ लेने के लिए लोकेशन फोटो सहित विभाग में आवेदन जरूर करें।
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