दिव्यांग छात्र पोस्ट मेट्रिक योजना में छात्रवृति के लिये 31 अक्तूबर 2024 तक कर सकते है ऑनलाईन आवेदन- उपायुक्त प्रदीप दहिया
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये छात्रवृति योजना- प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा उच्च श्रेणी लागू की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल पर दिव्यांग छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए आवेदन पोर्टल पर शुरू हो गए हैं।
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि ये छात्रवृति योजनायें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग वाले छात्र व छात्राओं पर लागू है तथा आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये।
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्री मैट्रिक योजना में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले छात्र व पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा करने वाले छात्र आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदक के अभिभावक या संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों की उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों वाले छात्र आवेदन कर सकते है। आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।
उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा उच्च श्रेणी छात्रवृति योजना के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2024 कर दी गई है। इन छात्रवृति योजनाओं के लिये आवेदक नेशनल स्कालरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
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