कर्मचारियों द्वारा राजनीति व चुनाव में प्रचार- प्रसार करना पड़ सकता है भारी, शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
हिसार मंडल के अतिरिक्ति पुलिस महानिदेशक डा0 एम. रवि किरण ने हिसार मंडल के पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे चुनाव प्रभावित हो । उन्होंने कहा कुछ कर्मचारी सार्वजनिक रूप से राजनीतिक पार्टियों की हार जीत बारे बहस करते है अथवा किसी पार्टी अथवा कैंडिडेट की स्पोर्ट करते है, किसी के पक्ष में मतदान करने के लिये अपील करते है । सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त गतिविधियां हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के भाग 09 एवं 10 की अवहेलना है ।
एडीजीपी ने इस बारे मे हिसार मंडल के सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से भी अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को इस बारे जागरूक करे ताकि नियमों की पालना सुनिश्चित हो सके । मंडल के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बारे शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिये है । एडीजीपी ने हिसार मंडल की जनता से भी अपील की है, गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाये इससे समाज में सौहार्द बना रहता । उन्होने अपने कार्यालय के प्रवक्ता को भी गुप्त मतदान प्रणाली के महत्व बारे युवाओं को जागरूक करने को कहा है ।
क्या है हरियाणा सिविल सेवा ( सरकारी कर्मचारी आचरण ) नियम 2016 सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं बनेगा तथा न ही किसी भी राजनीतिक आंदोलन/कार्यक्रम में भाग लेगा या किसी अन्य तरीके से सहायता नहीं करेगा ।
कोई भी सरकारी कर्मचारी खुद, अपने वाहन या अपने घर आदि पर किसी चुनावी प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करेगा । कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से संगठन का सदस्य नहीं बनेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जिसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के प्रतिकूल हो ।
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